फसली कर्ज लेने वाले किसानों को राहत

नई दिल्ली। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों से फसली ऋण लेने वाले देश के करोड़ों किसानों को रिजर्व बैंक ने राहत दी है। आरबीआई ने आज स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस की वजह से फसल लोन पर दिए गए तीन महीने के मोराटोरियम का लाभ तो मिलेगा ही, इसके अलावा उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज भी नहीं भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है।
सभी बैंकों के प्रमुखों को भेजे गए इस पत्र में बताया गया है कि सरकार ने किसानों को विस्तारित अवधि के दौरान भी ऋण का भुगतान करने पर इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें समय पर भुगतान करने पर तीन फीसदी का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसमें कहा गया है कि जो किसान 31 मई, 2020 या इससे पहले ऋण का भुगतान कर देते हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से इस समय देशभर में कहीं भी आने-जाने पर रोक है, इसलिए वे बैंक की शाखाओं तक भी नहीं पहुंच पाएंगे।