प्लॉट-मकान व फ्लैट खरीदने वालों के लिए नये नियम

लखनऊ। विकास प्राधिकरण व आवास विकास से प्लॉट, मकान व फ्लैट खरीदने वालों के आवंटन अब तीन नोटिस के बाद ही निरस्त होंगे। भुगतान की समय अवधि पूरी होने के 30 दिन के बाद आवंटी को पहली नोटिस भेजी जाएगी। 60 दिन बाद दूसरी तथा 90 दिन बाद तीसरी नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद आवंटन निरस्त होगा। शासन ने सम्पत्तियों के आवंटन, निरस्तीकरण तथा उनकी फिर से बहाली की नई नियमावली तैयार कराई है।
अभी संपत्तियों के आवंटन, उनके निरस्तीकरण तथा पुनर्बहाली के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। अलग-अलग विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद अपने हिसाब से नियम बनाकर आवंटन निरस्त करते हैं। लेकिन अब शासन ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली तैयार कराई है। सचिव आवास व आवास आयुक्त अजय चौहान की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर अपनी पूरी रिपोर्ट आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है। कमेटी 2019 में बनाई गई थी। लेकिन अब उसकी सिफारिशें शासन तक पहुंची हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इसके लिए 22 मार्च को सभी विकास प्राधिकरण के साथ शासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।