पंचायत चुनाव आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाईकोर्ट में रिट

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट से निराशा के बाद यूपी पंचायत चुनाव का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई अब होली के बाद सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने 2015 को आधार पर सीटों के आवंटन और आरक्षण का आदेश दिया था।
बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी पर वहां निराशा के बाद एक बार फिर लखनऊ बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई होली बाद होनी है।