सुप्रीम कोर्ट ने की याकूब की अर्जी खारिज, 30 को होगी फांसी

supreem court
नई दिल्ली। 1993 मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की क्यूरेटिव अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब तय हो गया है कि 30 जुलाई को मेमन को फांसी दी जायेगी। इससे पहले मौत की सजा के खिलाफ उसकी अपीलों को शीर्ष अदालत और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खारिज कर चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार याकूब मेमन की फांसी का वारंट जारी कर चुकी है। रिपोर्टों के मुताबिक 30 जुलाई को नागपुर की सेंट्रल जेल में मेमन को फांसी दी जानी है। याकूब मेमन 1993 के मुंबई ब्लास्ट कांड का दोषी है। उसे विशेष टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इस बात की संभावना प्रबल है कि 30 जुलाई को नागपुर के जेल में याकूब को फांसी दी जा सकती है।