जमकर होगा जय श्रीराम का उद्घोष: नहीं लगी रोक

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से दो जीत मिली। कोर्ट ने एक तरफ कोर्ट ने चुनाव कैंपेन में ‘जय श्री राम’ के नारे के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी तो एक अन्य केस में बीजेपी के डेरबा से उम्मीदवार पूर्व आईपीएस ऑफिसर भारती घोष के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर स्टे लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि धार्मिक नारे का इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) और 125 के तहत अपराध है। इन प्रावधानों के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी शख्स को धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर भावनाएं भडक़ाने की इजाजत नहीं है। याचिका में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया गया था और मांग की गई थी कि सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज करे। साथ ही राजनीति पार्टी को धार्मिक नारे के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुआई में तीन जजों की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा।