देहरादून। हरिद्वार व रुडक़ी के जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज से 3 मई तक कफ्र्यू के आदेश जारी कर दिए है। आदेश में उन ग्रामीण क्षेत्रों को कफ्र्यू में छूट दी गई है जहां बाजार बहुत ही छोटे है। लक्सर, बहादराबाद, रोशनाबाद में आदेश लागू रहेंगे। कफ्र्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक सशर्त खुली रहेंगी।
बढ़ते कोरोना के कारण हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों में न बैड उपलब्ध हो पा रहे है न ऑक्सीजन मिल रही है। कोविड नियमों को दरकिनार कर लोग सडक़ों पर घूम रहे थे। मंगलवार को भी कोरोना से जिले में 17 लोगों की जाने चली गई। मंगलवार रात जारी जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश में हरिद्वार व रूडक़ी नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र, शिवालिक नगरपालिका, कंटेनमेंट बोर्ड रूडक़ी, नगर पंचायत पिरान कलियर, भगवानपुर, लंढोऱा, झबरेड़ा, नगरपालिका मंगलोर, लक्सर कस्बा समेत सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के तहत बहादराबाद, रावली मेहदूद बाजार, रोशनाबाद, रूडक़ी ग्रामीण क्षेत्र में नारसन बाजार में पूर्णता कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। संबंधित क्षेत्रों में निजी वाहनों का आवागमन पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। जबकि पेट्रोल पंप, अस्पताल, गैस आपूर्ति व मेडिकल की दुकानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़े वाहनों को केवल ड्यूटी हेतू छूट रहेगी। केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय ही खउले रहेंगे। बैंक व पोस्टआफिस समय पर खुलेंगे।
हरिद्वार-रुडक़ी में लगा कोरोना कफ्र्यू
