सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वालों को झटका

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग नहीं की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होना है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बावजूद इसका काम जारी है और इसे आवश्यक सेवाओं के दायरे में रखा गया है। विपक्षी दल भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।