कोरोना पर नकेल: केरल में धारा 144

डेस्क। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पार पाने के लिए केरल सरकार ने अब धारा 144 का सहारा लिया है। केरल सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर बैन लगा दिया गया है। केरल सरकार ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर एक जगह पांच से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया।
मुख्य सचिव विश्व मेहता द्वारा जारी देर रात एक आदेश में कहा गया कि यह आदेश सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के मकसद से जारी किया गया है और इसलिए प्रशासन को आईपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह नया आदेश 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है, राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण सार्वजनिक गैदरिंग और सभाएं कोविड-19 संक्रमण के अत्यधिक प्रसार का एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इसलिए एक समय में पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी या सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों को प्रभावित किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिलों में जमीनी स्थिति का आकलन करें और कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के तहत संबंधित प्रावधानों और आदेशों को लागू करें।