शिक्षक भर्ती: यूपी सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ने में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसके जवाब के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने याचिका कर्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन कुछ न्यायिक पहलुओं पर ध्यान दिलाए जाने के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा न जाए। न्यायालय ने राज्य सरकार को निदेर्श दिया कि वह छह जुलाई तक रिक्तियों का चार्ट न्यायालय को सौंप दे।