अदालत: चुनाव आयोग और डीयू बताये कितना पढ़ी हैं स्मृति

smiritiनई दिल्ली। चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज पेश करें। स्मृति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन की अदालत ने शिकायतकर्ता की वह अर्जी मंजूर कर ली जिसमें चुनाव आयोग और डीयू के अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करें।