एनजीटी का फैसला: गंगा फेंका प्लास्टिक तो लगेगा जुर्माना

ald gangaनई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। यह बैन एक फरवरी से लागू होगी और जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर 5 से 20 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एनजीटी ने आदेश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सर्वे के आधार पर गंगा के प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करना होगा। इसके अलावा सख्त कदम उठाते हुए एनजीटी ने ये भी कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो बोर्ड उसको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई करेगा। गंगा में होटल, आश्रम और धर्मशाला से जो भी कचरा गिरता है उसपर भी रोक लगायी जायेगी।