माल्या का मायाजाल: वक्फ की जमीन पर खोली शराब फैक्ट्री

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लखनऊ। यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने लिकर किंग विजय माल्या को नोटिस भेजा है। मेरठ में वक्फ की सम्पत्ति खरीदने के मामले में बोर्ड ने विजय माल्या को नोटिस भेजकर 10 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है।
बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने बताया कि माल्या ने करीब 13 साल पहले मेरठ के खुर्रमनगर में लाला हंसराज तथा उनके परिवार के सदस्यों से कुल 10 बीघा 72 बिस्वां जमीन अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में खरीदी थी और अब उस पर शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में वह जमीन 26 अप्रैल 1918 को वक्फ दी गई संपत्ति के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि माल्या ने जो जमीन खरीदी है, उसका लाला हंसराज के नाम अवैध रूप से 50 साल का पट्टा किया गया था, जिसकी अवधि 19 अप्रैल 1987 को खत्म हो चुकी थी। रिजवी ने बताया कि वक्फ की जमीन को खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है और दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।