नया कानून: शराब पीकर चलायी गाड़ी तो भरो 10 हजार

Nitin-Gadkariनई दिल्ली। ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से जुड़े नए मोटर बिल को कैबिनेट ने बुधवार को पास कर दिया। इसके लागू होने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसमें हिट एंड रन मामलों में दो लाख रुपये के हर्जाने का भी प्रावधान है। बिल में सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रस्ताव है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मोटर वीइकल (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को अनुमति दी गई। यह हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों लोगों की जिंदगी भी बचायी जा सकेगी।