बैंक में रखिए मिनिमम बैलेंस: नहीं तो लगेगा जुर्माना

Mahila Bankबिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक आकऊंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन इस पर लगाई जाने वाली लेवी रीजनेबल होना चाहिए। सर्विस देने की एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ही जुर्माना होना चाहिए। वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। गंगवार ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस की रकम में बदलाव की अकाऊंटहोल्डर्स को एक महीने पहले जानकारी देनी चाहिए। यह भी बताएं कि खाते में तय रकम नहीं रखने पर कितनी पैनल्टी वसूली जाएगी।