गुजरात में कानून पास: गोहत्या में होगी उम्रकैद

cowअहमदाबाद। गुजरात में अब अगर कोई गाय की हत्या का दोषी पाया गया तब उसे उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में गाय सरंक्षण कानून में बदलाव कर कर विधेयक पास आकर दिया गया है जिससे कि गौवंश की हत्याओं पर लगाम लगाईं जा सके। बीते कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय के हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई का कानून इसी सप्ताह में विधानसभा से पारित किया जाएगा, जिसे अब पास कर दिया गया।
मुख्यमंत्री रूपानी ने कहा था कि गाय या गौवंश की हत्या गैरकानूनी है। उनका कहना था कि गुजरात में पहले से ही गौवंश की हत्या का कानून मौजूद है जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आये थे लेकिन अब इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। इस नए कानून के तहत गाय के हत्या के आरोपियों पर आरोप साबित होने के पश्चात एक लाख रूपये तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है।गौरतलब है कि गुजरात के ऊना में बीते दिनों मृत गाय की चमड़ी उतारने को लेकर चार दलित युवकों की गौ रक्षा दल के एक स्थानीय संगठन ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद पूरे देश में दलित समुदाय ने प्रदर्शन कर विरोध जताया था।