मैगी पर फैसला सोमवार को होगा

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मुम्बई। बंबई हाईकोर्ट ने मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली नेस्ले इंडिया की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जहरीले तत्वों को लेकर मैगी पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि उसके उत्पादों में लेड की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं है। नेस्ले ने एफएसएसएआइ और एफडीए द्वारा की गई जांच को चुनौती दी है।
बंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शक्रवार को अपना आदेश तीन अगस्त (सोमवार) तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। नेस्ले के वकील इकबाल चागला ने कहा कि कंपनी नई जांच कराने के लिए तैयार है। मगर मैगी नूडल्स के सैंपल की यह जांच किसी जाने माने वैज्ञानिक की मौजूदगी में होनी चाहिए।