राजनगर एक्स. में फ्लैट स्वामियों को भेजे जा रहे संपत्ति कर के सामान्य कर के बिल

दिनेश शर्मा,गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन नगर निगम सीमा अंतर्गत होने के कारण नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 से 174 तक दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। निगम अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे समस्त भवन जो निगम सीमा अंतर्गत हैं। उनके भवन स्वामियों द्वारा सामान्य गृहकर का भुगतान निगम को करना होगा। इसके संबंध में शासन द्वारा संपत्ति कर नियमावली 2000 व 2014 प्रकाशित की जा चुकी है जिसके अनुसार भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर निर्धारण करते हुए संपत्ति कर का भुगतान स्थानीय निकाय को किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा अपने भवनों का गृहकर स्वयं निर्धारण के अनुसार नहीं किया जा गया है ऐसे भवनों का सिलेक्शन कराते हुए भवन स्वामियों को संपत्ति कर के बिल में नोटिस भुगतान हेतु निगम द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि राजनगर एक्स0 में लगभग 52 सोसायटिज का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिनमें लगभग 32000 फ्लैट चिन्हित किए गए हैं। सर्वेक्षण एवं सोसाइटी निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए 21593 फ्लैटों में से 19527 फ्लैटों के सामान्य कर के बिल फ्लैट स्वामी को भेजे जा चुके हैं। शेष फ्लैट स्वामियों को शीघ्र ही कंप्यूटरजनित गृहकर के बिल भेजे जाएंगे। दिं0 13-03-2021 तक लगभग 12000 करदाताओं द्वारा एक करोड़ 60 लाख की धनराशि निगम कोष में जमा की गई है। डॉ संजीव सिन्हा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निगम द्वारा पानी व सीवर की सुविधा नहीं मिलने वाले क्षेत्रों के भवनों के सामान्य कर का भुगतान करदाताओं द्वारा किया जा रहा है जब पानी व सीवर की सुविधाएं क्षेत्रों में प्राप्त हो जाएंगी तो नियमानुसार जलकर व सीवरकर का भुगतान करदाताओं को करना होगा। नगर निगम सीमा अंतर्गत सभी जोनों में करांकन से छूटे भवनों का सर्वेक्षण कराते हुए संपत्तिकर के बिल सभी सोसाइटीओं एवं कॉलोनियों में निगम द्वारा करदाताओं को भुगतान हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। डॉ संजीव सिन्हा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नगर निगम के सभी स्थानों के ऐसे भवन स्वामियों एवं कॉलोनियों व सोसायटीओं के पदाधिकारियों से अपील की गई है कि जिन भवन स्वामियों के भवन पर संपत्ति कर नहीं लगा है ऐसे सभी भवन स्वामी नगर निगम गाजियाबाद के वसुंधरा,मोहन नगर,विजय नगर,सिटी जोन,कवि नगर जोन में किसी भी कार्य दिवस में रहकर निर्धारण प्रपत्र जोनल कार्यालय से प्राप्त कर अपने भवन का स्वयं कर निर्धारण करते हुए संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। ऐसे भवन स्वामी जिनको प्रेषित बिल व नोटिस भुगतान हेतु प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी कार्य दिवस में संबंधित जोन में दि0 31-03-2021 तक जमा कर दें ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में 12त्न ब्याज से बच सके।