रीता, बब्बर, जैन और खत्री की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

लखनऊ। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक आपराधिक मामले में रीता बहुगुणा जोशी, मधुसुदन मिस्त्री, निर्मल खत्री व प्रदीप जैन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही इस मामले के सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए तीन अप्रैल की तारीख तय की है। बीते 20 फरवरी को विशेष जज ने राज्य सरकार की उस अर्जी को खारिज किया था, जिसमें इस मामले को जनहित में वापस लेने की मांग की गई थी। उन्होंने सरकार की अर्जी खारिज करते हुए इस मामले को गंभीर करार दिया था। इस मामले में रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर, प्रदीप जैन आदित्य, अजय राय, निर्मल खत्री, राजेश पति त्रिपाठी व मधुसुदन मिस्त्री समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है।