लाउडस्पीकर से अजान: रांची में भी उठी बैन की मांग

रांची। यूपी के बाद अब झारखंड उच्च न्यायालय में भी मस्जिदों में होने वाली अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. झारखंड हाई कोर्ट में अजान पर प्रतिबंध लगाने की यह जनहित याचिका भाजपा के नेता अनुरंजन अशोक ने दाखिल की है. याचिका में भाजपा नेता का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए दिन में पांच बार लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है. साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि उनकी याचिका का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और यह ध्वनि प्रदूषण की आम समस्या से निपटने के लिए दाखिल की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट में अनुरंजन अशोक ने दाखिल की गई याचिका में कहा है कि वर्ष 1932 से पहले तक मस्जिद से जो अजान दी जाती थी, उसमें लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था. यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई. लाउडस्पीकर से अजान देने का मजहब से कोई लेना-देना ही नहीं है, इसलिए लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर बिना देर किए रोक लगनी चाहिए. इससे ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई जा सकेगी।