बृजेश मामले की सुनवाई 10 सितम्बर को

Brijesh Singh

वाराणसी। चर्चित बलुआ चंदौली के सिकरौरा नरसंहार कांड में आरोपी बृजेश सिंह की ओर से पिछले दिनों घटना के वक्त खुद को नाबालिग बताते हुए किशोर अपचारी घोषित करने की अदालत से लगाई गई गुहार के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। बलुआ पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त बृजेश की उम्र 18 साल से कम थी। अपने कथन के समर्थन में पुलिस ने धौरहरा प्राथमिक व पूर्व माघ्यमिक विद्यालय के दस्तावेजों के अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी की ओर से उस वक्त परिक्षार्थियों को जारी विवरण की सत्यापित प्रति को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। दस्तावेज में बृजेश की जन्म तिथि एक जुलाई 1968 का उल्लेख है। बृजेश सिंह की तरफ से फिर से इस मामले में खुद को किशोर अपचारी घोषित करने की अपील की गई है। बता दें कि नौ अप्रैल 1986 सिकरौरा गांव में एक ही परिवार के सात मेम्बर्स की हत्या कर दी गई थी। जिसमे जिंदा बची हीरावती देवी ने पिछले दिनों इस मामले की फिर से सुनवाई की गुहार से लगाई थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज प्रेम प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बृजेश सिंह को शिवपुर सेंट्रल जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुकदमे में अगली सुनवाई की तिथि दस सितम्बर मुकर्रर की है।