पंचायत चुनाव : आरक्षण तय करने में पारदर्शिता बरतने की हिदायत

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वाराणसी। सूबे के प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन.2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर वार्डो का आरक्षण तय करने में पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी। एनआइसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद सिंह से मुखातिब प्रमुख सचिव ने पंचायत चुनाव में वार्ड व क्षेत्र पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव 30 अगस्त तैयार कर लेने का निर्देश दिया। 31 अगस्त से दो सितंबर तक वार्ड व क्षेत्र पंचायतों के आरक्षण की सूची प्रकाशित करने पर जोर दिया।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त से छह सितंबर दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। सात सितंबर तक डीपीआरओ दफ्तर स्तर पर सूची का संकलन किया जाएगा। आठ व नौ सितंबर तक दावे-आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। दस व ग्यारह सितंबर को पंचायतों का आरक्षण का प्रकाशन होगा। हर वर्ग के आरक्षण का तय मानक:चक्रानुक्रम में अनुसूचित जातिए पिछड़ी जातिए सामान्य वर्ग की महिला व पुरुष के साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अबकी आरक्षण की तैयारी है। ओबीसी के लिए 27 फीसद, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 फीसद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए दो फीसद पंचायत व वार्डो की सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित की जाएंगी।