यूपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अवैध निर्माण हटाये सरकार

Allahabad-High-Courtइलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सात सदस्यीय वृहदपीठ ने प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने और बिजली चोरी रोकने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वह वकीलों को बैठने सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराएं। कोर्ट ने यह आदेश 52 डिस्ट्रिक्ट जजों की रिपोर्ट पर दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डा. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस राकेश तिवारी, जस्टिस वीके शुक्ला, जस्टिस अरूण टंडन, जस्टिस तरूण अग्रवाल, जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस कृष्ण मुरारी की वृहदपीठ ने दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव लॉ से कहा है कि वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने की कार्ययोजना तैयार करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस वीके शुक्ला की कमेटी कचहरियों के मामले की मॉनीटरिंग कर रही है। कोर्ट ने सभी बार संगठनों से कहा है कि सदस्यों को अवैध बिजली कनेक्शन न लेने को कहे।