मुम्बई लोकल ब्लास्ट: पांच को फांसी, 7 को उम्रकैद की सजा

mumbai trainमुम्बई। मकोका कोर्ट ने वर्ष 2006 में हुए ट्रेन ब्लास्ट में पांच लोगों को फांसी की सुनाई है। इस ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था और कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सात अन्य मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में कमाल अहमद अंसारी (37), तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैसल शेख (36), एहतेशाम सिद्दीकी (30), मोहम्मद माजिद शफी (32), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36), नवीद हुसैन खान (30) और आसिफ खान (38) हैं। मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी डिब्बों में 11 जुलाई, 2006 को सात आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे जिनमें 188 लोग मारे गये और 829 घायल हो गये।11 जुलाई 2006 को मुंबई में 7 सिलसिलेवार धमाके हुए। इस हमले में 188 लोग मारे गये थे और 824 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट शाम 6 बजकर 24 मिनट में हुआ, जो 11 मिनट तक लगातार चलता रहा। हमले का वक्त शाम को चुना गया, क्योंकि आमतौर पर शाम को ही मुंबई के लोकल ट्रेन में लाखों लोग दफ्तर से घर वापस आते हैं। विस्फोट खार रोड, सांताक्रूज, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भयंदर, माटुंगा-माहिम और बोरेवाली जंक्शन के बीच हुए। हमले प्रेशर कुकर बम से किये गये थे। हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया।