पैदल करिये प्रधानी का प्रचार: आयोग का निर्देश

panchayt chunav mikeलखनऊ। यूपी में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को प्रचार के लिए पैदल ही घूमना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने फरमान जारी कर दिया है कि प्रचार के लिए चार पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
आयोग ने वाहन अनुमति के संबंध में पत्र जारी किया है जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। पत्र के मुताबिक पंचायत चुनाव में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को वाहन से प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी उन्हें पैदल ही प्रचार करना होगा।राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इन्हें प्रचार के लिए वाहन जरूरी नहीं है। केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति मिलेगी जो शारीरिक रूप से अक्षम होंगे। इसके पीछे आयोग का मानना है ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भाग दौड़ करने में दिक्कत होगी।