महिलाओं का दरगाह के नजदीक जाना है गुनाह

haji-aliमुंबई। हाजी अली दरगाह के न्यासियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि दरगाह के बहुत करीब तक महिलाओं का जाना गंभीर गुनाह है। । हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले न्यासियों से पहले उस नियम पर पुर्नविचार करने को कहा था, जिसमें गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं के वकील राजू मोरे ने अदालत में दलील दी कि अन्य दरगाहों या धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री बैन नहीं है फिर हाजी अली दरगाह में पाबंदी क्यों है। इस पर दरगाह के न्यासियों ने पत्र लिखकर कोर्ट को बताया कि पुरूष मुस्लिम संत की मजार के बहुत निकट महिलाओं का प्रवेश इस्लाम के अनुसार गंभीर गुनाह है। यह संवैधानिक कानून और खासकर संविधान के अनुच्छेद 26 से संचालित होता है जो न्यास को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार देता है। इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष का इस तरह का हस्तक्षेप अनुचित है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है।
इससे पहले दरगाह के मकबरे के पास महिलाओं को जाने से रोकने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मुद्दे को प्रबंधन ने जल्द ही नहीं सुलझाया तो वह इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों का पक्ष जानकर उचित निर्णय करेंगे। आपको बता दें कि हाजी अली दरगाह में कुली, फिजा समेत कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, इमरान हाशमी, तुषार कपूर समेत कई एक्टर्स व एक्ट्रेसेज अक्सर आते हैं।