मुरादनगर हादसे की आरोपी पूर्व ईओ निहारिका सिंह चौहान को मिली जमानत

गाजियाबाद। बहुचर्चित मुरादनगर शमशान घाट हादसे की आरोपी पूर्व ईओ निहारिका सिंह चौहान को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा मंगलवार को जमानत प्राप्त हो गई। इससे पूर्व गाजियाबाद कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। विगत 3 जनवरी 2021 को मुरादनगर श्मशान घाट में हुए हादसे ने ना केवल जनपद के नागरिकों को अपितु प्रदेश एवं देशभर के जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। गाजियाबाद कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के उपरांत निहारिका ने लखनऊ बेंच के समक्ष अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी। हादसे के बाद पीडि़त पक्ष द्वारा निहारिका समय समेत अन्य कई के विरुद्ध एफ आई आर करवाई गई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विगत 4 जनवरी से निहारिका जेल में ही थी। इस संदर्भ में निहारिका के वकील ने निहारिका का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल द्वारा केवल भुगतान ही किया गया था। जबकि तकनीकी जांच अधिशासी अभियंता जी तथा द्वारा की गई थी। इनकी भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर निहारिका द्वारा आरोपी ठेकेदार को भुगतान किया गया था । इसके अलावा ही टेंडर निहारिका द्वारा नहीं अपितु चेयरमैन द्वारा पास किया गया था। उनके अधिवक्ता ने यह भी कहा कि निहारिका सिंह चौहान की अतीत में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता नहीं पाई गई है । साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया उनकी मुवक्किल द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरांत सबूतों अथवा गवाहों से छेड़छाड़ अथवा मिलने की कोशिश कभी नहीं की जाएगी।