अहमदाबाद। गुजरात सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य की हाईकोर्ट ने नगर निकाय के चुनाव में अनिवार्य वोटिंग के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस साल जुलाई में वोटिंग को अनिवार्य करने का फैसला किया था जिसके बाद इस तरह का कदम उठाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया था। राज्य सरकार ने अक्टूबर में होने वाले नगर निगम और पंचायत चुनाव में वोटिंग अनिवार्य करने की योजना बनाई थी। सरकार ने वोट ना देनेवालों से 100 रुपए बतौर जुर्माना उसूलने की योजना बनाई थी। सरकार के इस फैसले को कोर्ट में एडवोकेट केआर कोष्टि ने चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि वोट करना नागरिकों का अधिकार है, कर्तव्य नहीं। उन्होंने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून की कई धाराओं का उल्लेख भी किया था।

