अब खेतिहर मजदूरों को मिलेगी 4186 रुपये प्रतिमाह मजदूरी

majdurलखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम और पुनरीक्षित दरें निर्धारित कर दी है। शासन ने खेतिहर मजदूरों के लिए 4186 रुपये प्रति माह अथवा 161 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की दर एवं पुनरीक्षित दर निर्धारित कर दी है। भूमि को जोतने, बोने, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन करने, फसलों की खेती करने, उसे उगाने, फसलों की कटाई, मड़ाई करने, कृषि उपज को मंडी में भेजने हेतु तैयार करने, भण्डारण करने, मंडी में पहुंचाने, मशरूम की खेती करने, कृषि से सम्बंधित सभी क्रियाओं को करने वाले खेतिहर मजदूरों तथा वन सम्बंधी या काष्ठ उपकरण सम्बंधी प्रक्रिया जो किसी कृषक द्वारा या कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के आनुषंगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाती है के मजदूरों को उक्त दरों का भुगतान किया जायेगा। प्रमुख सचिव श्रम विभाग द्वारा 12 अगस्त, 2015 को जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के हित में प्रतिकूल के लिए लागू नहीं होगी। यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा। इन्हे इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जायेगा। किशोरों, बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य दरों से कम नहीं होगी। मजदूरी की प्रतिघंटा दरे दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम नहीं होगी।