मुख्य सचिव का निर्देश: वजीफा में घपलेबाज स्कूलों को करें ब्लैक लिस्ट

????????????????????????????????????

लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के सचिवों, समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों तथा निदेशक समाज कल्याण को निर्देश दिये हैं कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमितता करने वाले शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने तथा उनकी समबद्धता एवं मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही कड़ाई से की जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता की जानकारी होने पर सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव तथा निदेशक अपने स्तर से अनियमितताओं की जांच कराकर निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति को शिक्षण संस्थान को काली सूची में डालने हेतु संदर्भित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के विरुद्ध शिक्षण संस्था द्वारा अपील निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अंदर शासन स्तर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण के कार्यालय में की जा सकती है। उन्होंने अपील के निस्तारण हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय अपीलीय समिति गठित करते हुये इस समिति में प्रमुख सचिव/सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा या उनके द्वारा विशेष सचिव स्तर से अन्यून नामित कोई प्रतिनिधि तथा कुलसचिव एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी निदेशक राज्य सूचना विज्ञान, निदेशक समाज कल्याण सदस्य तथा विशेष सचिव समाज कल्याण सदस्य सचिव नामित किया। उन्होंने कहा कि यह समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा विशेषज्ञ को विशेष आमंत्री के रूप में सम्बद्ध कर सकती है। श्री रंजन ने कहा कि अन्तर्विभागीय अपीलीय समिति सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी तथा आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराकर जांच रिपोर्ट तथा पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि अन्तर्विभागीय अपीलीय समिति की आहूत बैठक में कम-से-कम 05 सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यह समिति अन्तर्विभागीय अपीलीय समिति निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये गये दण्डादेश को निरस्त अथवा संशोधित कर सकती है।