मुख्य सचिव का निर्देश: पात्र परिवार को मिले 5 किलो अनाज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के 24 जनपदों में जनवरी 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये। मुख्य सचिव ने कहा कि इन जनपदों में पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 3 किलोग्राम गेहूं व 2 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि अवशेष 51 जनपदों में मार्च, 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि पात्र गृहस्थियों हेतु प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का अपने जनपद में आकलन अवश्य कर सुरक्षित भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था आगामी माह दिसम्बर, 2015 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाये। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे पात्र गृहस्थियों हेतु चयनित लाभार्थी जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रारूप के अनुसार अभियान चलाकर नये राशन कार्ड वितरित कराये जायें।