राज्य सरकार का आदेश अवैध, चुनौती दूंगा: अमिताभ

amitabh ipsलखनऊ।आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके निलंबन के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्टूबर 2015 की तिथि से निरस्त करने के 31मार्च 2016 के आदेश बाद भी राज्य सरकार द्वारा उसी तारीख को निलंबन को 95 दिन बढ़ाने के आदेश को पूरी तरह अवैध बताया है.  प्रमुख सचिव गृह को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना आदेशअखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 19(2) में जारी किया और इस नियमावली के नियम 20 में इसका पालन करना राज्य सरकार की कानूनी बाध्यता है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उसे अपनी बात कहने का अवसर देने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश का नियमानुसार पालन नहीं करते हुए एक विचित्र आदेश के जरिये यह कहा है कि जितने दिन विभिन्न कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही स्थगित रहेगी, उतने दिन उनकी निलंबन अवधि खुद ही बढ़ जायेगी.अमिताभ ने कहा कि वे यथाशीघ्र इस अवैध आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.