हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को मिली बड़ी राहत

sonia-and-rahul-gandhiनई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत कोई भी आदेश करने से पहले आरोपी पार्टी को सुना जाना जरूरी है,जो इस मामले में नहीं किया गया। मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कैजुअल तरीके से अर्जी लगाई और उसी कैजुअल तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दे दिए।
स्वामी न तो गवाहों की सूची के साथ इन कागजातों को जोड़ पाए और न ही यह बता पाए कि ट्रायल में इन कागजातों की क्या अहमियत है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को स्वीकार कर लिया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एसोसिएटिड जनरल प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात समन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया है कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति स्वामी को दें।
एमएम लवलीन की कोर्ट ने मामले में स्वामी की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था। जिरह के दौरान स्वामी ने कहा था कि उनकी अर्जी सही है क्योंकि यह कागजात मामले की सुनवाई के लिए जरूरी है। स्वामी का कहना था कि आईएनसी और एजेएल की साल 2010-2011,2011-2012 और 2012-2013 की बैलेंस शीट,रसीद,आमदनी व खर्चों का ब्योरा मंगवाया जाए। साथ ही वित्त मंत्रालय,शहरी विकास मंत्रालय से भी कांग्रेस व एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से जुड़े कागजात मंगवाए जाएं।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज,सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी,राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा,सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश करने के आदेश जारी किए थे। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।