नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर अब 10 साल पुराने डीजल के वाहन नहीं चल पाएंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी)ने 10 साल पुराने डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
एनजीटी ने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल के वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने को कहा है। एनजीटी ने आरटीओ से उन वाहनों की सूची सौंपने को कहा है जिनका ट्रैफिक पुलिस रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी। एनजीटी ने 2000 सीसी से ज्यादा वाले डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं करेगा।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार से दो सप्ताह में यह स्पष्ट करने को कहा था कि वह 10 साल पुराने डीजल के वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के पक्ष में है या नहीं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से जानकारी मांगी थी कि पिछले एक साल में कितने 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन जब्त किए गए। इसके जवाब में दिल्ली के परिवहन विभाग ने एनजीटी को सूचित किया था कि पिछले एक साल में 3 हजार वाहन जब्त किए गए।
हालांकि बाद में सभी वाहनों को रिलीज्ड कर दिया गया। राज्य सरकार ने एनजीटी को बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केवल क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट दफ्तर को ही पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार है। यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इस पर बैंच ने कहा था कि वह डीजल व पेट्रोल के पुराने वाहनों को चरण बद्ध तरीके से बाहर करने के
संबंद में उचित आदेश पारित करेगा। प्रदूषण कम करने के मकसद से पिछले साल अप्रेल में एनजीटी ने कहा था कि 10 साल से पुराने वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले नवंबर 2014 में एनजीटी ने 15 साल पुराने सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।