यूपी में जिला पंचायतों के बैरियरों पर बैन

rahul-csलखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा किसी प्रकार के शुल्क, राजस्व, कर, रॉयल्टी आदि की वसूली हेतु जिला पंचायत अधिनियमों के तहत बैरियर न लगाये जाने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अधीन किसी भी स्थान पर किसी प्रकार के शुल्क आदि की वसूली के लिए किसी प्रकार का बैरियर न लगाये जाने के निर्देशों का अनुपालन स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित न कराये जाने से जन-मानस को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से दिया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के क्षेत्रों के अन्तर्गत बिना बैरियर लगाये ही नियमानुसार शुल्क की वसूली अवश्य की जाये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत बैरियर लगाकर शुल्क वसूली करने से आम नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को होने वाली समस्या को दृष्टिगत रखते हुये बैरियर लगाने वालों के विरुद्ध नियमों के अवहेलना करने के मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।