निपटा लें काम: 1 अप्रैल से बदल जायेंगे नियम

1 april

नई दिल्ली। मार्च महीने में केवल एक दिन बचे हैं। 1 अप्रैल से कई नियम बदल रहे हैं। यानी कई पुराने नियमों की वैलिडिटी 31 मार्च को खत्म हो रही है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सभी नियमों को जान लें ताकि किसी तरह के नुकसान से खुद को बचा सकें। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कालेधन वालों को 31 मार्च तक का समय दिया था। नोटबंदी के फैसले के बाद 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत जिनके पास कालाधन है वे इस योजना के तहत अपने कालेधन को जमा कर उसका कुछ हिस्सा बचा पाएंगे। आईटीआर की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कालेधन वाले खुद से ब्लैकमनी की जानकारी दे दें नहीं तो 31 मार्च के बाद मौका नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर टैक्स और पेनाल्टी समेत 137 फीसदी भरना होगा। बजट के दौरान सरकार ने नकद लेन देन की सीमा 3 लाख रुपए रखी थी। अब इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 2 लाख से ज्यादा नकद लेन-देन पकड़े जाने पर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना उस शख्स को लगेगा जो कैश एक्सेप्ट करेगा। नया नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। गोल्ड के बदले कैश लेने की सीमा 1 अप्रैल से बदल रही है। 1 अप्रैल के बाद केवल 10 हजार कैश में ले सकते हैं। गोल्ड बेचने वाले को 10 हजार से ज्यादा रूपए अपने अकाउंट में लेना होगा। अगर व्यापारी ने अलग अलग इनवॉयस बनाया तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएगा। ज्यादा नगद के लिए परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर अब गोल्ड बेचना जरूरी हो गया है। हर किसी को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे।
रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल समेत तमाम टेलीकॉम कंपनियों का फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा प्लान 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। 1 मार्च से हर कंपनी, फ्री डेटा और कॉलिंग के बदले चार्ज लगा रहा है। अब आप फैसला करें कि किस कंपनी के यूजर बने रहना चाहते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है। इसिलए 31 मार्च तक इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा लें। इसके अलावा फाइनेंशियल इयर 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटन्र्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। 31 मार्च के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने से इंकार कर सकता है।
इसके अलावा बैंक में केवाईसी अपडेट की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके लिए अकाउंट होल्डर को आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जमा करना होगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे बैंक से फॉर्म 60 लेकर जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको टांजैक्शन में समस्या नहीं होगी। ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा।