बड़ा खुलासा: देश में केवल 1707 बूचडख़ाने वैध

नई दिल्ली। यूपी समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचडख़ानों के खिलाफ मुहिम शुरू किये जाने के बीच आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचडख़ाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं।
सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचडख़ाने वाले सूबों की फेहरिस्त में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचडख़ाना पंजीकृत नहीं है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उन्हें ये आंकड़े फूड लायसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिये उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किये हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मुहैया कराये गये इन आंकड़ों की रोशनी में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बड़ी तादाद में अवैध बूचडख़ाने चल रहे हैं।Ó
गौड़ की आरटीआई अर्जी पर भेजे जवाब मेें एफएसएसएआई के एक अफसर ने बताया कि अरणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी बूचडख़ाना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत नहीं है।
आरटीआई से मिली जानकारी यह चौंकाने वाला खुलासा भी करती है कि आठों राज्यों में ऐसा एक भी बूचडख़ाना नहीं है, जिसने केेंद्रीय या राज्यस्तरीय लाइसेंस ले रखा हो।
एफएसएसएआई ने आरटीआई के तहत बताया कि तमिलनाडु में 425, मध्यप्रदेश में 262 और महाराष्ट्र में 249 बूचडख़ाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं। यानी देश के कुल 55 फीसद पंजीकृत बूचडख़ाने इन्हीं तीन सूबों में चल रहे हैं।