जीएसटी की अन्तिम तिथि 25 अगस्त करने का निर्णय

लखनऊ/ जीएसटी इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी, जिसमें राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं, ने माह जुलाई, 2017 के लिए जीएसटी के पेमेण्ट की तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त, 2017 करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि पूर्व में जुलाई माह के लिए करों की देयता तथा फाॅर्म 3-बी पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तिथि 20 अगस्त, 2017 निर्धारित की गई थी।
चूंकि जीएसटी के तहत पहला रिटर्न फाइल किया जाना है, इसलिए करदाताओं तथा टैक्स प्रैक्टीशनर्स ने इस तिथि को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, बाढ़ग्रस्त राज्यों द्वारा भी इस तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा भी अपना जीएसटी आॅर्डिनेन्स पास करने के लिए कुछ और समय मांगा गया है। आखिरी वक्त में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को भी कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
प्रवक्ता ने बताया कि जो करदाता इस माह के लिए ट्रान्स-1 में ट्रांजीशनल क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी रिटर्न फाइल करने की तिथि 25 अगस्त, 2017 होगी और जो करदाता इसी माह में ट्रान्स-1 भरना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व निर्धारित फाइलिंग तिथि 28 अगस्त, 2017 ही होगी।
प्रवक्ता ने करदाताओं से अनुरोध किया कि अन्तिम क्षणों में टैक्स रिटर्न फाइल करने पर होने वाली असुविधा से बचने के लिए वे अपने रिटर्न 25/28 अगस्त, 2017 से पहले भर दें। इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।
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