रोडरेज कांड: रॉकी यादव सहित चार दोषी

 

पटना। बिहार के चर्चित रोडरेज केस में गया की अदालत मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत इन चारों आरोपियों की सजा पर फैसला छह सितंबर को करेगी। मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है। रॉकी के साथ पिता बिंदी यादव व चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। वहीं चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने रॉकी के पिता बिंदी यादव धारा 212 के तहत यानी आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है। आरोपी रॉकी ने कोर्ट में सुनवाई से पहले परिसर में बने मंदिर के पुजारी को रुपये दिए चढ़ाने के लिए।
रॉकी पर आरोप है कि 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था। पिछले साल 7 मई को रॉकी यादव ने आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आना चाहिए। आदित्य के मां-पिता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा।