गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा से सुप्रीम कोर्ट नाराज

 

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा रुकनी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए जिलों में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को नोडल अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हर राज्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हर जिले में नोडल अफसर तैनात करना चाहिए। ताकि ऐसे समूह कानून को अपने हाथ में ना ले सके। इतना ही नहीं अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो नोडल अफसर कानून के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को डीजीपी के साथ मिलकर हाइवे पर पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि वह केंद्र से पक्ष पूछकर बताएं कि क्या वह राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है या नहीं?