कांग्रेस नेता संदीप उर्फ पिंटू की जमानत याचिका खारिज

 

 

अमृतसर। नाभा जेल ब्रेक कांड के आरोपी गुरजीत ङ्क्षसह उर्फ लाडा, गोपी घनशामपुरा से पैसों की डील करने वाले उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता संदीप तिवारी उर्फ ङ्क्षपटू तिवारी की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। पता चला है कि आरोपी ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अर्जी खारिज कर दी है। आरोप है कि ङ्क्षपटू तिवारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आइजी की गिरफ्त से गोपी घनशामपुरा को छुड़ाने के लिए पचास लाख रुपये दिए थे। जबकि उक्त राशि का इंतजाम अमृतसर के बड़े शराब कारोबारी ङ्क्षरपल द्वारा किया गया था। ङ्क्षरपल और ङ्क्षपटू तिवारी सहित आधा दर्जन आरोपियों को पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने गिरफ्तार किया था।