लखनऊ। लॉकडाउन 3 मेें छूट को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य मचिव आरके तिवारी के द्वारा जारी लेटर में ग्रीन जोन में शराब और बीयर की दुकानें खुलने की बात कही गई है।
किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो। वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी
शराब की दुकानों और पान की दुकानों को पर एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो।
लगभग पूरे यूपी में खुलेगी शराब की दुकान
