सीएपीएफ कैंटीनों में स्वदेशी उत्पाद का आदेश पलटा

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैंटीन में नहीं बेचे जाने वाले गैर स्वदेशी उत्पादों की सूची पर फिलहाल रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने सोमवार (1 जून) को यह जानकारी दी। इससे पहले सीएपीएफ की कैंटीनों ने डाबर, वीआईपी इंडस्ट्रीज, यूरेका फोब्र्स, जकुआर, एचयूएल (फूड्स), नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों के एक हजार से अधिक (1026) उत्पादों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और कहा था कि संबंधित उत्पादों की सोमवार (1 जून) से उनके यहां बिक्री नहीं होगी क्योंकि ये स्वदेशी नहीं हैं या फिर इन्हें पूरी तरह आयातित उत्पादों से बनाया जाता है। सीएपीएफ कैंटीनों में अब संबंधित उत्पादों की बिक्री न होने की बात एक सरकारी आदेश में कही गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देशभर में सीएपीएफ की 1,700 से अधिक कैंटीनों में एक जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ही होगी। आदेश में कहा गया था कि जो चीजें पूरी तरह से आयातित उत्पादों से बनाई जाती हैं, उन्हें सोमवार (1 जून) से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार या सीपीएफ कैंटीनों की सूची से हटाया जा रहा है।