पार्क-खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने का आदेश

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में सभी पार्कों, खेल मैदानों व खुली जमीन पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पार्कों का स्थानीय निकायों के माध्यम से ठीक से रखरखाव किया जाए ताकि आम लोग पार्कों का उपयोग कर सकें। कोर्ट ने कहा कि पार्कों में किसी को भी कूड़ा डालने या इक_ा करने या अन्य उपयोग में लाने की अनुमति न दी जाए।कोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से सभी पार्कों, खेल मैदानों का सही तरीके से रखरखाव करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। साथ ही तीन माह में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है।यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने गाजिय़ाबाद के राम भजन सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कानून एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पार्कों, खेल मैदानों के अतिक्रमण पुलिस बल से हटाए जाएं और उनका रखरखाव किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पार्क में कूड़ा फेंकना कानूनन अपराध है। इसके लिए अर्थदंड लगाया जा सकता है और एक माह के कारावास की सजा दी जा सकती है।