गहलोत देंगे किसानों को राहत: नहीं जब्त होगी जमीन

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के लिए राहत प्रदान की है। बैंक से लिए गए कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में किसानों की पांच एकड़ जमीन जब्त नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में किसानों से जुड़े बिल को पेश करने की योजना बना रही है। पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान सरकार यह बिल केंद्र सरकार के तीन किसान संबंधी कानूनों को रद्द करने के लिए ला रही है। राज्य के कानून मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि किसानों के हक को बचाने और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए, राजस्थान सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 (1) में एक संशोधन लाएगी। सरकार ने पांच एकड़ जमीन को नॉन-अटैचेबल कैटेगरी में रखा है। उन्होंने कहा, इस संशोधन के बाद, किसान की पांच एकड़ तक की खेतिहर जमीन को अटैच नहीं किया जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार इस बिल को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करेगी।