नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर किसी भी तरह के पटाखे फोडऩे या बेचने पर आपको एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को यह बात कही।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद गोपाल राय ने कहा कि पटाखे बेचने या फोडऩे वाले लोगों पर वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि आरोपी के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
दिल्ली में पटाखा फोड़ा तो खैर नहीं
