फैसला: यूपी में नहीं बढ़ेगी बिजली दर

लखनऊ। नियामक आयोग ने नयी बिजली दर पर फैसला सुना दिया है। आयोग ने कहा है कि बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्तमान टैरिफ आदेश ही लागू रहेगा। कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन प्रस्ताव को खारिज किया गया है।
नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद के बिजली दरों में कमी के प्रस्ताव पर कहा कि आयोग आगे निर्णय लेगा। प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्कता टैरिफ प्रस्ताव सहित स्लैब परिवर्तन व वर्ष 2018-19 के लिये दाखिल ट्रू-अप पर बुधवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्यगण के के शर्मा एवं वी के श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुये यह आदेश जारी कर दिया है कि इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे लागू रहेगी। आयोग ने बिजली कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन को अस्वीकार करते हुये खारिज कर दिया।
वहीं उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल बिजली दरों में कमी के प्रस्ताव पर आयोग ने अपने आदेश में यह फैसला सुरक्षित रखा है कि बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे 13337 करोड पर बिजली कम्पनियों को जब तक इसका लाभ उपभोक्ताओं को न दिया जाये तब तक उस पर कैरिंग कास्ट यानि 13 से 14 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ा जाएगा और इसका लाभ आगे उपभोक्ताओं को मिलेगा।