कोर्ट का आदेश: सार्वजनिक छठ पूजा बैन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस बार सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिंदा रहेंगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे। फिलहाल, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते।दिल्ली सरकार के खिलााफ याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि जिंदा रहेंगे तो कोई और कभी भी पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व पर घाटों पर हजारों की संख्या में लोग इकठ्ठा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव बड़े पैमाने पर होने का खतरा है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी इस तरह की याचिका लगाने पर फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।