भडक़ाऊ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस

डेस्क। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन (जीएचएमसी) के चुनाव प्रचार के दौरान भडक़ाऊ भाषण देने के मामले में हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बांदी संजय के खिलाफ केस दर्ज किए गए है। एसआर नगर के पुलिस निरीक्षक के. सईदुलु ने कहा कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किए गए हैं।
दरअसल, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तेदेपा के संस्थापक एनटी रामाराव की ‘समाधियां’ हटाई जाएंगी। उन्होंने जलाशय के करीब रह रहे गरीब लोगों को हटाने के अभियान पर सवाल उठाते हुए यह बात कही थी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के चुनाव के लिए प्रचार के तहत एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होने ये कहा था।
भाजपा ने अकबरुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी को अनुचित बताया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा। अकबरुद्दीन ने पूछा कि क्या तालाब के पास एक गरीब आदमी के घर को ध्वस्त करने के लिए आने वाले नगर निगम अधिकारियों को दिवंगत नेताओं की समाधियों के साथ ऐसा करने का साहस होगा? उन्होंने दावा किया कि हुसैन सागर झील का किनारा 4,700 एकड़ में फैला था, जब इसे हुसैन शाह वली ने बनवाया था, लेकिन अब यह 700 एकड़ में भी नहीं रह गया है।