कोरोना इफेक्ट: यूपी सरकार ने जारी की गाइड लाइन

लखनऊ। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए चिह्नित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी कराने को कहा गया है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। ये दिशा-निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरत पडऩे पर वे सीआरपीसी की धारा 114 का इस्तेमाल करें।केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों का आलकन करते हुए स्थानीय प्रतिबंध के तौर पर केवल रात्रि कफ्र्यू लगाया जा सकता है। ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम रखने के लिए उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग-अलग समय का निर्धारण किया जा सकता है।