कर्नाटक विस में पास हुआ गोहत्या विधेयक

डेस्क। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गो हत्या रोधी विधेयक पारित हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोडक़र चले गए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि ”कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक-2020” के तहत राज्य में गो हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है।
कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ”हां, विधानसभा में विधेयक पारित हो गया।” गाय और बछड़ों के अलावा विधेयक में भैंस और उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तेज कार्यवाही के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है।
विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पुलिस को जांच करने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया। इससे पहले, शाम को पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने जैसे ही विधेयक पेश किया, विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए।